नगर निकाय चुनाव 2026 / धारा 163
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सिरोही जिले में धारा 163 लागू, 15 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश
सिरोही, 19 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर द्वारा नगरपालिका आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के बाद सिरोही जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में एकपक्षीय निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश 19 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 15 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोकशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान सुनिश्चित करना आवश्यक है।
हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, एमएल गन तथा तेजधार हथियार जैसे तलवार, भाला, गंडासा, फरसा, चाकू, करपाण, बरछी, तीर-कमान आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों, सभाओं, जुलूसों या वाहनों में नहीं घूम सकेगा और न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। विस्फोटक, अत्यंत ज्वलनशील या घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।
जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि कानून व्यवस्था में ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं संबंधित कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार करपाण रखने की अनुमति रहेगी। अत्यधिक वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्ति सहारे के लिए लाठी का उपयोग कर सकेंगे।
सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी
आदेश के तहत साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक नारे, भाषण, पर्चे एवं प्रचार सामग्री पर रोक लगाई गई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सऐप और यूट्यूब के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार फैलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
रैली, जुलूस और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी
बिना सक्षम पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति के जुलूस, रैली, आमसभा या धरना आयोजित नहीं किया जा सकेगा। ऐसे आयोजनों में यातायात, लोक व्यवस्था एवं जनशांति प्रभावित करने वाला कोई कृत्य नहीं किया जा सकेगा। बारात एवं शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी। विशेष परिस्थितियों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति दी जा सकेगी।
सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने पर रोक
राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन पट्ट, होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर केवल स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित स्थानों पर, शुल्क जमा कराने एवं अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लगा सकेंगे। सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर नारे लिखने, प्रतीक बनाने या पोस्टर-होर्डिंग लगाने तथा संपत्ति को विरूपित करने पर रोक रहेगी।
धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार प्रतिबंधित
राजनीतिक दल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे।
मदिरा सेवन और बिक्री पर भी प्रतिबंध
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन करना या करवाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान एवं मतगणना दिवस को सूखा दिवस रहेगा तथा इस दौरान मदिरा की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।
चुनावी वाहनों पर भी नियम लागू
चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक वाहनों का काफिला नहीं रखा जा सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी वाहन का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी वाहन पर लाउडस्पीकर भी नहीं लगाया जा सकेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से निषेधाज्ञा की पालना करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।
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